PAN Card New Rules 2026

 


PAN Card New Rules 2026: 1 अप्रैल से बदल गए पैन कार्ड के नियम, जानिए जरूरी बातें!

यदि आप भी वित्तीय लेनदेन करते हैं या नया PAN कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) और केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव लागू किए हैं।

यदि आपने इन नए नियमों का ध्यान नहीं रखा, तो आपके वित्तीय काम अटक सकते हैं। आइए जानते हैं पैन कार्ड से जुड़े 5 बड़े नए अपडेट्स:


1. केवल आधार कार्ड से पैन कार्ड बनना बंद

पहले केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) के जरिए झटपट Instant e-PAN बन जाता था। नए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। नया पैन कार्ड आवेदन करने या अपडेट कराने के लिए आधार के साथ अतिरिक्त दस्तावेज (जैसे Voter ID, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) देना अनिवार्य कर दिया गया है।

2. पैन कार्ड आवेदन के नए फॉर्म लागू

इनकम टैक्स नियमों के तहत पैन कार्ड आवेदन के पुराने फॉर्म्स (जैसे Form 49A/49AA) को बदल दिया गया है:

  • Form 93 / 94: भारतीय नागरिकों और भारतीय संस्थाओं के लिए नया फॉर्म।

  • Form 95 / 96: एनआरआई (NRI) और विदेशी संस्थाओं के लिए नया फॉर्म।

  • Form CR-01 / CR-02: पैन कार्ड डेटा में करेक्शन/सुधार के लिए नया फॉर्म।

3. नाम और डेटा मिसमैच की सख्ती

अब आपके पैन कार्ड में आपका नाम वही माना जाएगा जो आधार कार्ड में दर्ज है। यदि आपके आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है, तो आपको पहले आधार में सुधार कराना होगा।

4. कैश और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की नई सीमाएं

बड़े लेनदेन (High-Value Transactions) पर पैन कार्ड देने की सीमा में भी बदलाव किए गए हैं:

  • प्रॉपर्टी खरीद/बिक्री: ₹20 लाख से अधिक की अचल संपत्ति (Immovable Property) पर ही अब पैन कार्ड देना अनिवार्य है (पहले यह सीमा ₹10 लाख थी)।

  • गाड़ी की खरीद: ₹5 लाख से अधिक की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड लगेगा।

  • होटल/ट्रैवल बिल: ₹1 लाख से अधिक के बिल भुगतान पर पैन कार्ड देना होगा।

  • कैश जमा: साल में ₹10 लाख से अधिक कैश जमा करने पर पैन कार्ड की शर्त लागू है।

5. PAN-Aadhaar Linking और Inactive PAN

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड Inoperative (निष्क्रिय) हो जाएगा। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और टीडीएस (TDS) भी अधिक दर पर कटेगा।

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